चोरी या खोने पर दोबारा पैन कार्ड कैसे बनवाएं?

पैन कार्ड

परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन एक जरूरी दस्‍तावेज है. बैंक खाता खुलवाने, निवेश या ट्रांजेक्‍शन इत्‍यादि करने में इसकी जरूरत पड़ती है. अगर यह खो जाए, इधर-उधर हो जाए या चोरी हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. इस कार्ड के लिए दोबारा अप्‍लाई किया जा सकता है. यानी आपको पैन का रीप्रिंट प्राप्‍त हो सकता है. इसका अनुरोध आप ऑनलाइन कर सकते हैं. यहां हम इसकी प्रक्रिया बता रहे हैं.




क्‍या है शर्त?

 पैन का रीप्रिंट लेना केवल तभी संभव है अगर कार्ड के ब्‍योरे में कोई बदलाव नहीं करना है. इस फेसिलिटी का लाभ उन पैन कार्डधारकों को मिलता है जिनका पैन एप्‍लीकेशन एनएसडीएल ई-गव के जरिये प्रोसेस किया गया हो या फिर जिन्‍होंने ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'इंस्‍टेंट ई-पैन' फेसिलिटी से पैन प्राप्‍त किया हो.

किन डिटेल्‍स की जरूरत होगी?

  • पैन नंबर
  • आधार नंबर
  • जन्‍मतिथि
  • मोबाइल नंबर



क्‍या हैं चार्ज?

 कार्ड के रीप्रिंट में आपके पते पर कार्ड को डिस्‍पैच करने का चार्ज शामिल होता है : -
भारत के भीतर डिस्‍पैच करने का चार्ज : 50 रुपये  
भारत के बाहर डिस्‍पैच करने का चार्ज : 959 रुपये

रीप्रिंट किए गए कार्ड का डिस्‍पैच कहां होता है? 

रीप्रिंट किए गए कार्ड को उस पते पर भेजा जाता है जो इनकम टैक्‍स विभाग के डेटाबेस में उपलब्‍ध होता है.





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